31 दिसंबर तक करवा सकेंगे रबी फसलों का बीमा,कुल बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को कराना होगा जमा

बाड़मेर 19 दिसंबर*राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार किसान 31 दिसंबर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं इस योजना में फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों की ओर से फसलों का बीमा करवाया जा सकता हैकृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डा.आर.बी.सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना स्वैच्छिक है, किन्तु ऋणी कृषक जो फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं। ऐसे किसान 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक एवं वित्तीय संस्था को लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। बाड़मेर जिले में फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। उन्हांेने बताया कि जिन किसानों ने 31 दिसंबर तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया है, उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। जिन किसानों ने ऋण नहीं ले रखा है, वे किसान नजदीकी सीएससी सिटीजन सर्विस सेंटर या किसी बैंक के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं। संयुक्त निदेशक सिंह नेे बताया कि गैर ऋणी किसान भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज ले जाकर फसलों का बीमा करवा सकते हैं। फसलों का बीमा करवाने पर बुवाई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करानी होगी,तथापि वाणिज्यिक फसलों के लिए कृषक प्रीमियम 5 प्रतिशत निर्धारित है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कृषकों को व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, किसान गोष्ठी और रात्रि चौपाल आयोजित करवाकर फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है

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