राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत दी जाएगी छूट, RIPS-2024 के तहत स्थापित उद्यम के लिए दी जाएगी छूट, नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में जारी की अधिसूचना, इस योजना के तहत निवेश को प्रस्तुत करना होगा प्रमाण पत्र, योजना के तहत सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र करना होगा पेश, इसके बाद निकाय 90 A के प्रीमियम में देंगे 75% छूट, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने पर जब किया जाएगा पेश, उद्यमी की ओर से उत्पादन का जब पेश किया जाएगा प्रमाण पत्र, तब जमा 25 प्रतिशत राशि का भी कर दिया जाएगा पुनर्भरण, लेकिन योजना के प्रावधानों के उल्लंघन पर की जाएगी वसूली, उद्यमी से छूट व पुनर्भरण की राशि की होगी ब्याज सहित वसूली