वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक – EDB/PER/6128/3308/62 दिनांक 28-9-1962 के अनुसार- Summer vacation should only be treated as vacation for the purpose of Leave Rules in the Rajasthan Service Rules and that the breaks such as winter and Deshara breaks should be treated as Gazetted holidays for the purpose of aforesaid rules.
शिक्षा निदेशक महोदय (प्रा.मा.) शिक्षा बीकानेर के पत्रांक 17.07.1972 एवं उपसचिव शिक्षा (ग्रुप-2) के आदेश दिनांक 02.09.1972 के प्रत्युत्तर में वित्त विभाग के द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 13.10.1972 के अनुसार- Winter break is not treated as vacation and so casual leave can be sanctioned with Winter break.
वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.1(23)एफडी(नियम)/69, दिनांक 02.02.1971 (01.01.1971 से प्रभावी) के अनुसार वेकेशन (ग्रीष्मावकाश) के क्रम में आकस्मिक अवकाश देय नहीं है।
अतः स्पष्ट है कि केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश को ही वेकेशन माना गया है, दीपावली एवं शीतकालीन अवकाश को वेकेशन नही माना गया है।
अतः ग्रीष्मकालीन अवकाश को छोड़कर दीपावली/शीतकालीन अवकाश के क्रम या निरंतरता में नियमानुसार आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है।
शिविरा पत्रिका मई जून 1978 में निदेशक महोदय से सीधी बातचीत कॉलम के प्रश्न संख्या-1 में स्पष्ट किया गया है कि- मध्यावधि अवकाश को वेकेशन नहीं माना गया है अतः मध्यावधि अवकाश और शीतकालीन अवकाश में राजकार्य के बदले रा.से.नि. 92(बी) के अनुसार उपार्जित अवकाश का लाभ देय नही है।