19 दिसंबर*दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं को राहत देने के लिये मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना को संपूर्ण राजस्थान राज्य में शुरू किया हैजिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी घेवरचंद प्रजापत ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना में उन बिमारियों को शामिल किया गया है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों के लिये राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारियों कां सम्मिलित किया गया है उन्होने बताया कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक एवं बालिका जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो अथवा तीन वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत हो, लाभान्वित हो सकेगे। योजना में जनाधार से प्रमाणीकरण होने पर पृथक से इन दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी योजनान्तर्गत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने के प्रमाणन के आधार पर ऐसे बालक एवं बालिका आर्थिक सहायता के पात्र होंगे। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक एवं बालिका के माता-पिता अथवा पालनकर्ता के लिए आय सीमा लागू नहीं होगीउन्होने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना राज्य के ऐसे बालक एवं बालिका जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, को समुचित ईलाज, देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के प्रावधान को सुनिश्चित करती है। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित ऐसे बालक एवं बालिका एवं उनके परिवारों को समय पर पात्रतानुसार निरन्तर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें सम्बल प्रदान किया जायेगा। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक एवं बालिका को 50 लाख रूपये तक का उपचार निधि से निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। इस वित्तीय सीमा को क्राउड फण्डिंग से प्राप्त राशि की सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा। इस हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दुर्लभ बीमारी निधि से चिकित्सा शिक्षा विभाग / सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी को उपचार व्यय की राशि का पुनर्भरण किया जायेगा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक एवं बालिका को 5 हजार रूपये प्रतिमाह प्रति बालक एवं बालिका दुर्लभ बीमारी निधि से देय होगाउन्होने बताया कि आवेदन अपने नजदीकी ई मित्र अथवा मुख्यमंत्री आयुष्मान पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है