नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सत्र- 2025 संस्था प्रधान हेतु दिशा – निर्देश

संस्थाप्रधान हेतु दिशा – निर्देश

ऑफिसियल वेबसाइट हेतु – Click
  1. कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एनएमएमएस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्थाप्रधान अपनी शाला दर्पण आई-डी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सलेक्ट करें । राजकीय छात्रावास राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी अपात्र होगें। अतः ऐसे विद्यार्थियों को सलेक्ट न करें।
  2. संस्थाप्रधान सम्बन्धित विद्यार्थी की चाही गर्इ अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणिकरण (Verify करें । यदि दस्तावेजों की जॉंच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार होंगे ।
  3. संस्थाप्रधान विद्यार्थी के दस्तावेजों से यह सुनिश्चित कर लें कि शाला दर्पण पर भरी गई सूचना सही है।
  4. विद्यार्थी के निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर ले कि वह पात्र है, तदुपरान्त ही आवेदन पत्र ऑनलाईन करें ।
  • जाति प्रमाण पत्र (लागू हाने पर आवश्यक )
  • 7th की अेकतालिका /प्रमाण पत्र (राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण ) कक्षा 7 में न्यूनतम उत्तीर्णता प्रतिशत
  • सामान्य वर्ग – 55%
  • अनु. जाति / अनु.जनजाति / निः शक्तजन हेतु – 50%
  • आय प्रमाण में अभिभावक /माता – पिता की समस्त स्त्रोतों से प्राप्त आय (3,50,000 रू से अधिक नहीं )आधार कार्ड प्रति (स्वंय द्वारा प्रमाणित )
  1. आवेदन पत्र भरतें समय दी गई प्रविष्ठियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाईल अपडेट अवश्य करें । आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्थाप्रधान सुनिश्चित कर ले इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गयी है ।
  2. संस्थाप्रधान को पात्र परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन शालादर्पण के माध्यम से करना होगा ।
  3. नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 6 विभाग के पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के अनुसार चयन परीक्षा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अतः किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क देय नहीं है। ।
  4. आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्थाप्रधान व विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाये जायें ।
  5. मूल आवेदन- पत्र की हार्ड कॉपी मय दस्तावेज के साथ संस्थाप्रधान को जमा कराएँ । विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक व अचयनित अभ्यर्थियों के आवेदन के पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखें जाये ।
  6. सभी संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थी कक्षा 7 मं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है । तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है ।
  7. विद्यार्थी के एनएमएमएस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार सूचना, सूचना के अघिकार के तहत मांगे जानें पर विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी । अतः समस्त आवेदन पत्र मय दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करें ।
  8. समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे ।
  9. विद्यार्थी का फॉटों लेकर आवेदन पत्र की हार्ड़ कॉपी लगाकर संस्थाप्रधान प्रमाणित करें तथा प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटों लगाना सुनिश्चित करावें ।
  10. प्रवेश – पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं फोटों संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें ।
  11. विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि और पिता के नाम में आधार कार्ड़ विद्यालय रिकॉर्ड़ और शाला दर्पण में वर्तनी आदि की दृष्टि से अन्तर नहीं होना चाहिए ।

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